कथित शराब घोटाले में केजरीवाल को सीबीआई के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। इससे पहले सीएम को ईडी मामले में जमानत मिल गई थी।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल को जमानत दिए जाने पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी गिरफ्तारी वैध है, उन पर आरोप वैध हैं। केजरीवाल को सशर्त जमानत मिलना कोई विशेष उपलब्धि नही है।
उन्होंने आगे कहा कि मुकदमा चलेगा और उन्हे शीघ्र लंबी सजा होगी। केजरीवाल याद रखें वह अब जयललिता, लालू यादव, मधु कोड़ा जैसे मुख्यमंत्रियों की सूची में जुड़ गए हैं और उन्हे भी जमानत मिली थी और वह शीघ्र सजा पा कर फिर जेल जाएंगे। जिन शर्तों पर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है उनके चलते, केजरीवाल को जमानत बेशक मिली हो पर उन्हे अब मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। जब वह मुख्यमंत्री का काम नहीं कर सकेंगे तो वो मुख्यमंत्री क्यों। अगर वो सच्चे हैं तो यह शर्त क्यों, इस्तीफा दें?
भाजपा नेता गौरव भाटिया ने कहा, ‘सर्वोच्च न्यायालय ने कट्टर बेईमान, आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल को फिर से आइना दिखाया है। जो आदेश पारित हुआ है, उसमें भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल को सशर्त जमानत मिली है। जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम बन गया है। अब अरविंद केजरीवाल को चाहिए कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दें, लेकिन अरविंद केजरीवाल ऐसा करेंगे नहीं क्योंकि उनमें जरा भी नैतिकता नहीं बची है..अब ये कहना गलत नहीं होगा कि भ्रष्टाचार युक्त सीएम अभियुक्त। अब वो अभियुक्त की श्रेणी में हैं।’